कल दिनांक 23/11/2019 से अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के दिनांक 22/12/2019 को होने जा रहे चुनावो के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागु हो जाएगी। अब चुनाव में शिरकत कर रहे प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत नियमो के तहत ही प्रचार प्रसार की छूट रहेगी। आज दिनांक 22/11/2019 चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए आखिरी दिन है। इसके बाद प्रत्याशी अथवा समर्थक द्वारा ईमेल, व्हाट्सएप्प, फेसबुक या अन्य किसी भी प्रकार से प्रचार प्रसार अथवा समर्थन एवं विरोध आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। महासभा के 29वें सत्र के होने जा रहे चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री प्रकाशजी बाहेती, खंडवा द्वारा दिनांक 21/11/2019 को चुनाव विज्ञप्ति क्रमांक 06 जारी करके कुल 13 बिन्दुओ द्वारा सभी मतदाताओं एवं प्रत्याशियों को आचार संहिता के मुख्य बिन्दुओ का पुनः स्मरण करवाया गया है। जारी विज्ञप्ति के क्रमांक 13 के अनुसार आचार संहिता 2019 के तहत चुनाव अधिकारी को अधिकार है कि चुनाव आचार संहिता की किसी भी धारा के उल्लंघन होने पर जाँच के पश्चात् सम्बंधित चुनाव प्रत्याशी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है एवं अन्य संबंधितो को मतदान से वंचित किया जा सकता है या उनके निष्कासन की कार्यवाही की जा सकती है।समाज के महासभा के सभी प्रत्याशियों, मतदाताओं एवं समर्थको से अपील है की वे सभी आदर्श चुनावी आचार संहिता का पालन सुनिश्चिंत करे।